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अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता : हाईकोर्ट

अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता : हाईकोर्ट 

न्यायालय द्वारा जब तक अभियुक्त को दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष माना जाएगा : हाईकोर्ट 

एडवोकेट दिपिका सोनी ने की अभियुक्त की ओर से न्यायालय में दमदार पैरवी।

जोधपुर. जोधपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश गजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया हैं। हत्या के आरोपों में विचाराधीन अभियुक्त गजेंद्र सिंह ने अपनी अधिवक्ता दिपिका सोनी के जरिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसपर हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश फरजंद अली ने गत 8 जनवरी 2025 बुधवार को आदेश पारित करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे की धीमी गति से प्रगति को देखते हुए, इसमें अभी भी समय लगेगा। गजेंद्र सिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। साल 2018 में ट्रायल शुरू किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह पूरे नहीं हो सके। अभियोजन पक्ष के कुल 48 गवाहों में से केवल 16 अब तक जांच हो सकी है। अदालत ने कहा कि परीक्षण द्वारा ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए हैं। न्यायालय द्वारा जब तक अभियुक्त को दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष माना जाएगा। अदालत के इस फैसले से गजेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। गजेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता दीपिका सोनी ने दमदार पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां और खामियां हैं। इस मामले में कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ काम कर सके और उसे अनुमान और अनुमान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विचाराधीन अपराध का होना चाहिए, कैदी का नहीं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट लिखा है कि हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अभियोजन एजेंसी और न्यायालय ने कार्यवाही की है, उससे अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यह फैसला न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस फैसले से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रदर्शन हुआ है।

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